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बिहार: विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पास, जुर्माना देकर छूट सकते हैं शराबी 

Wed, 30 Mar 2022 10:33 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

शराबबंदी कानून के नए प्रावधानों के मुताबिक तत्काल जुर्माने की रकम जमा न करने पर एक महीने की साधारण कैद हो सकती है।  
 
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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बिहार में शराब पीते पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं। बुधवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक पारित हो गया। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। 

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आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा
अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से तय जुर्माने की रकम जमा करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा। तत्काल जुर्माने की रकम जमा न करने की स्थिति में एक महीने की साधारण कैद हो सकती है। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय अधिकतर अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी। 

संशोधन में साफ कहा गया है, यह जरूरी नहीं है कि शराब या मादक द्रव्यों के सेवन के हरेक मामले में अभियुक्त को तुरंत जमानत मिल ही जाएगी। जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। 

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