केंद्र सरकार दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए वाहन बेचते समय खरीदारों को दो हेलमेट देना अनिवार्य करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। नए नियम अंतिम अधिसूचना जारी होने के तीन महीने में अनिवार्य हो जाएंगे।
मसौदा अधिसूचना के अनुसार, नए नियम का मकसद सवार और पीछे बैठी सवारी के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। कंपनी को दोपहिया वाहन की खरीद के समय भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित निर्देशों के अनुरूप दो हेलमेट देने होंगे।
सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किया है। एक जनवरी, 2026 से सभी नए एल2 श्रेणी के दोपहिया वाहनों, जिसमें 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 50 किमी/ प्रति घंटे से अधिक की अधिकतम गति वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) से लैस करना होगा, ताकि हादसे से बचाव सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से अचानक ब्रेक लगाने के दौरान वाहन फिसलने की आशंका कम होगी।