फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Traffic Challan: ट्रैफिक चालान करवाना चाहते हैं माफ? दिल्ली में लग रहे राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं निपटारा

Mon, 03 Mar 2025 09:14 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अगर आपके ऊपर दिल्ली में ट्रैफिक चालान लंबित है, तो लोक अदालत आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, जहां आपको भारी छूट मिल सकती है।
विज्ञापन
Delhi Traffic Police - फोटो : PTI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली में वाहन मालिकों के पास 8 मार्च 2025 को अपने बकाया ट्रैफिक चालान को निपटाने का मौका होगा। इस दिन नेशनल लोक अदालत 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां आप अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं।
विज्ञापन


दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली जिला अदालतों के बीच एक समझौते के तहत, ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए स्पेशल इवनिंग कोर्ट सेशंस भी शुरू किए गए हैं।

लोक अदालत क्या होती है?
लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जहां कोर्ट में लंबित मामलों या कानूनी विवादों को आपसी सहमति से हल किया जाता है। यहां पर ट्रैफिक चालान भी निपटाए जाते हैं।

इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली की विभिन्न अदालतों में किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
  • द्वारका कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट

Delhi Traffic - फोटो : PTI
लोक अदालत में चालान का कैसे निपटारा करें?
अगर आप लोक अदालत में चालान निपटाना चाहते हैं, तो आपको इसे 8 मार्च से पहले डाउनलोड करना होगा। चालान डाउनलोड करने की सुविधा 3 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई।

ध्यान दें कि रोजाना सिर्फ 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल मिलाकर 1,80,000 चालान की लिमिट पूरी होते ही लिंक बंद कर दी जाएगी।

अगर आप 8 मार्च की लोक अदालत में नहीं जा पाते हैं, तो आगे भी आपको मौका मिलेगा। इस साल लोक अदालत का आयोजन 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को भी किया जाएगा।
विज्ञापन

ऑनलाइन चालान कैसे भरें?
अगर आप लोक अदालत का इंतजार नहीं करना चाहते, तो ऑनलाइन भी चालान भर सकते हैं। इसके लिए:
  1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. चालान सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना वाहन नंबर या नोटिस नंबर डालें और "सर्च डिटेल्स" पर क्लिक करें।
  4. चालान की पूरी जानकारी देखने के बाद, जिस चालान का भुगतान करना हो, उसके आगे दिए गए पेमेंट आइकन पर क्लिक करें।
  5. पसंदीदा भुगतान तरीका चुनें और ट्रांजैक्शन पूरा करें।
  6. भुगतान पूरा होते ही आपको SMS के जरिए कन्फर्मेशन मिल जाएगा।

अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो लोक अदालत आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, जहां आपको भारी छूट मिल सकती है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें