गाइडलाइंस के अनुसार प्राइवेट चार पहिया वाहन में सिर्फ सिर्फ 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। जबकि मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत होगी। जो व्हीकल आपात स्थिति के लिए होंगे उन्हें थोड़ी राहत दी गई है। महिलाओं को अकेले या आश्रितों के साथ यात्रा की प्रतिबंध में छूट होगी।
केरल पुलिस प्रमुख लोकनाथ बहेरा ने कहा कि 20 अप्रैल से राज्य में ऑड-ईवन निमय लागू होगा। इससे हम करीब 40 फीसदी वाहन कम करने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि कार में तीन और दो पहिया वाहन पर एक या एक ही परिवार के हैं तो दो लोग यात्रा कर सकते हैं।
वहीं महिलाओं और सरकारी वाहनों में छूट दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी होगा। नॉर्मल वजहों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि मेडिकल और खाना बांटने के लिए इसकी अनुमति होगी। दफ्तर जाने वाले लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।