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Banned Cars: पेट्रोल, डीजल वाहन प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सरकार को एनजीटी का नोटिस, जानें डिटेल्स

Fri, 20 Dec 2024 02:30 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच, राज्य सरकार को अधिकारियों द्वारा पुराने पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से नोटिस मिला है।
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Delhi traffic - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच, राज्य सरकार को अधिकारियों द्वारा पुराने पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से नोटिस मिला है। यह नोटिस तब जारी किया गया जब राष्ट्रीय राजधानी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में बढ़ोतरी के कारण सोमवार, 16 दिसंबर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) चरण 4 उपायों के तहत जारी है। उपायों में अन्य वाणिज्यिक वाहनों के अलावा बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों के चलने पर प्रतिबंध शामिल है।
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एनजीटी ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि कुछ अधिकारी जीआरएपी चरण 4 प्रतिबंधों के दौरान प्रतिबंधित पेट्रोल और डीजल वाहनों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में वाहन प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। एनजीटी ने पहले प्रदूषण के स्तर को कम रखने के लिए दिल्ली में 10 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले कई सरकारी वाहन पुराने हैं और एनजीटी प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

दिल्ली सरकार को भेजे गए एनजीटी नोटिस में कहा गया है, "आवेदक (विधायक) के वकील ने अनुलग्नक ए2 का हवाला देते हुए, जो दिल्ली सरकार के 107 वाहनों की सूची है, बताया है कि दिल्ली सरकार के कई डीजल और पेट्रोल वाहन हैं, जो 10-15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन वे अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं।" दिल्ली सरकार के पास इस समय करीब 3,000 सरकारी वाहन हैं। एनजीटी इस मामले की सुनवाई अगले साल 20 फरवरी को करेगा।
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दिल्ली में वाहन प्रतिबंध: किन कारों को चलने की अनुमति है
GRAP चरण 4 के दौरान दिल्ली में वाहन प्रतिबंध सिर्फ BS 3 पेट्रोल या BS 4 डीजल उत्सर्जन प्रमाणपत्र वाली कारों पर लागू है। अन्य सभी वाहन प्रतिबंध से मुक्त हैं। यहां तक कि पुराने उत्सर्जन मानदंडों वाले CNG वाहनों को भी चलने की अनुमति है। प्रतिबंध इलेक्ट्रिक वाहनों या आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात वाहनों पर भी लागू नहीं होते हैं। 



 
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