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Traffic Challans: 'रात में वाहन न रोकें और न ही जारी करें कोई चालान', गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को निर्देश

Fri, 31 May 2024 06:17 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

गुरुग्राम जिले में रात के समय ट्रैफिक के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए, गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक ने कथित तौर पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रात में किसी भी वाहन को न रोकें और न ही कोई चालान जारी करें।
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Traffic Police Challan - फोटो : PTI
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विस्तार
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गुरुग्राम जिले में रात के समय ट्रैफिक के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए, गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक ने कथित तौर पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रात में किसी भी वाहन को न रोकें और न ही कोई चालान जारी करें। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी ट्रैफिक द्वारा जारी पत्र में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को रात में किसी भी वाहन को रोकने से सख्ती से मना किया गया है।
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यह कदम जाहिरा तौर पर गुरुग्राम भर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा वाहनों की बड़े पैमाने पर की जा रही बेतरतीब चेकिंग के बारे में यात्रियों से मिली शिकायतों के बाद उठाया गया है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि ट्रैफिक अधिकारियों से अब क्या उम्मीद की जाती है कि वे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जांच करें और संभवत: उन्हें रोकें, जिनमें तेज रफ्तार और सिग्नल जंपिंग से लेकर शराब पीकर गाड़ी चलाना भी शामिल है।

एएनआई के अनुसार, 28 मई को डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज द्वारा लिखी गई चिट्ठी में साफ तौर पर नए निर्देशों का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में लिखा है, "ट्रैफिक निरीक्षकों को उनके अधीन नियुक्त सभी कर्मचारियों को यह निर्देश देने का आदेश दिया जाता है कि रात में किसी भी वाहन को रोका न जाए और कोई चालान जारी न किया जाए।" चिट्ठी में आगे कहा गया है, "यदि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार चालक को चालान जारी करना बहुत जरूरी हो, तो उस स्थिति में उस वाहन का चालान संबंधित राजपत्रित अधिकारी/अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने और अनुमति हासिल करने के बाद ही नियमों के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।"

चिट्ठी में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना होगा। पत्र में लिखा है, "आदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लापरवाही और ढिलाई के मामले में, संबंधित ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से नियमों के अनुसार सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।"

पत्र में इन नए निर्देशों को लागू करने की जरूरत को भी बताया गया है। कहा गया है, "यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि रात में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी आम लोगों के वाहनों को अनावश्यक रूप से रोक रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। और अनावश्यक रूप से वाहनों के लिए चालान भी जारी कर रहे हैं।"
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इसके बजाय, यहां ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश हैं कि वे ऐसी भूमिका निभाएं जिससे वाहनों का सुचारू प्रवाह बना रहे। चिट्ठी में कहा गया है, "रात में तैनात ट्रैफिक कर्मियों को आम लोगों और ड्राइवरों को मार्गदर्शन और मदद करके और उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए सुरक्षित मार्गों की व्यवस्था करके। और सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में घायल व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना चाहिए। और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरंत मुख्य सड़क से हटा दिया जाना चाहिए और यातायात को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए।"
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