टो किए गए वाहन की जानकारी कैसे मिलेगी?
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) द्वारा संचालित Vehicle Tow (व्हीकल टो) एप के जरिए वाहन मालिक अपने टो किए गए वाहन को रीयल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं।
एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, वाहन की मौजूदा लोकेशन एप पर दिखेगी। जबकि पार्किंग स्थल और वाहन रिलीज की प्रक्रिया QR-आधारिक सिटीजन पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी।
जुर्माने का क्या नियम तय किया गया है?
अधिकारियों ने बताया कि टो किए गए वाहन की पार्किंग लोकेशन को फोटोग्राफिक सबूत के साथ दर्ज किया जाता है।
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पहली बार उल्लंघन पर 1,500 रुपये का जुर्माना
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बार-बार नियम तोड़ने वालों से 2,500 रुपये वसूले जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपये क्रेन चार्ज शामिल है।
टोइंग के लिए कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं?
10 मुख्य निर्धारित पार्किंग स्थलों के अलावा, 24 अन्य स्थान भी टोइंग ऐप में मैप किए गए हैं। इनमें
क्या शोर मचाने वालों पर भी कार्रवाई हुई?
अधिकारियों के अनुसार, चिन्हित सड़कों पर अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले चालकों पर भी चालान काटे गए। जनवरी महीने में अब तक 95 चालान जारी किए जा चुके हैं, जिनकी कुल पेनल्टी 9.5 लाख रुपये है। ये कार्रवाई मॉडिफाइड साइलेंसर या हाई-डेसिबल प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करने पर की गई।
इस अभियान का मकसद क्या है?
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य गुरुग्राम को जाम-फ्री बनाना है।
डीसीपी (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा कि टो किए गए वाहनों की जानकारी 1095 और 0124-2386000 नंबरों पर कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क करके भी हासिल की जा सकती है।