स्टेज III लागू होने पर दफ्तरों में क्या बदलेगा?
ग्रेप स्टेज III के तहत सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कामकाज सीमित कर दिया गया है।
- दफ्तरों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ को ही फिजिकली आने की अनुमति होगी
- बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है
इसका उद्देश्य रोजाना की आवाजाही कम कर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।
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निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर क्या रोक लगी है?
स्टेज III के तहत कई गैर-जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
- गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे
- स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है
इन गतिविधियों को वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है।
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वाहनों पर कौन-सी पाबंदियां लागू होंगी?
दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में पुराने वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण किया गया है।
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर रोक
- यह पाबंदी दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी
- पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है
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स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?
वायु प्रदूषण के मद्देनजर बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है।
- कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में शिफ्ट किया गया है
- इससे छात्रों की फिजिकल मौजूदगी कम होगी और एक्सपोजर घटेगा
पहले स्टेज III कब हटाया गया था?
गौरतलब है कि इससे पहले 2 जनवरी को हवा की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार के बाद ग्रेप स्टेज III के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। हालांकि, हालिया दिनों में प्रदूषण के स्तर के फिर बिगड़ने के चलते इन्हें दोबारा लागू करना पड़ा है।
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GRAP क्या है और इसे कब लागू किया गया था?
ग्रेप को पहली बार 2017 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित एनवायरनमेंट पॉल्यूशन (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) अथॉरिटी के माध्यम से लागू की जाती है।
नवंबर 2025 में GRAP नियमों में क्या बदलाव किए गए थे?
नवंबर 2025 में CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप नियमों को और सख्त किया था।
- अब कई प्रतिबंध पहले की तुलना में पहले ही स्टेज पर लागू हो जाते हैं
- जो उपाय पहले स्टेज II (AQI 201-300) में लागू होते थे, वे अब स्टेज I में ही लागू हो रहे हैं
- स्टेज III (AQI 301-400) के कुछ उपायों को स्टेज II में शिफ्ट किया गया
- वहीं, जो पाबंदियां पहले सिर्फ स्टेज IV (गंभीर+) में थीं, वे अब स्टेज III में लागू की जा रही हैं
यह बदलाव दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अधिक आक्रामक रणनीति को दर्शाता है।
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