दिल्ली-NCR में इस समय ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 लागू है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब (AQI 400+) होने के कारण पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने साफ किया है कि स्टेज 4 अभी लागू नहीं है।
BS-VI पेट्रोल कारें बिना किसी रोक-टोक चल सकती हैं।
BS-VI डीजल कारें चलेंगी, पर इन पर निगरानी ज्यादा रहती है।
कुछ इलाकों में कंजेशन चार्ज या ट्रैफिक सलाह लागू हो सकती है।
किन गाड़ियों पर पाबंदी है?
BS-III पेट्रोल कारें पूरी तरह से बैन।
BS-IV डीजल कारें सड़क पर नहीं चल सकतीं।
BS-IV और उससे पुराने डीजल कमर्शियल वाहन दिल्ली में एंट्री पर रोक या समय-सीमा आधारित अनुमति।
हॉटस्पॉट इलाकों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहन दस्तावेज सही होने पर भी रोके जा सकते हैं।
जुर्माने और कार्रवाई
1. प्रतिबंधित कार चलाते पकड़े जाने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना के साथ गाड़ी जब्त भी हो सकती है।
2. PUC प्रमाणपत्र न होने पर 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग ने कड़ी चेकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।
स्टेज 4 कब लगेगा?
स्टेज 4 फिलहाल लागू नहीं है। लेकिन अगर प्रदूषण और बढ़ा तो ये कदम लिए जा सकते हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम, शहर में ट्रकों और बसों की एंट्री बैन और बड़े पैमाने पर यातायात पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
कार मालिकों के लिए जरूरी सलाह
1. BS-VI गाड़ियों को ही प्राथमिकता दें। पुराने मॉडल खासतौर पर डीजल सबसे पहले निशाने पर आते हैं।
2. दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। PUC प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में किसी भी दस्तावेज की कमी पर तुरंत चालान हो सकता है।
3. विकल्पों पर विचार करें। कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बढ़िया विकल्प हो सकते हैं।