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अब पहले खरीदने होंगे 2 हेलमेट, फिर होगा बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन

Mon, 17 Jun 2019 12:42 PM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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buy two helmet - फोटो : Google
देश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। और अब एक नया नियम के मुताबिक नई बाइक या स्कूटर खरीदने से पहले 2 हेलमेट खरीदने होंगे उसके बाद आप किसी नई बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। दरअसल यह नया नियम मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। यहां पर राज्य परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन से पहले ग्राहक को 2 हेलमेट खरीदना जरूरी होगा।
 

 
 

 
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सिर्फ ISI मार्क हेलमेट

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ISI mark helmet - फोटो : Google
इसके लिए सबसे पहले दो हेलमेट्स खरीदने होंगे और इसके बाद अपना वाहन रजिस्टर कराने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रसीद दिखानी होगी। जारी निर्देश के मुताबिक हेलमेट की खरीद की रसीद देखे बिना किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इतना ही नहीं हेलमेट ISI मार्क वाले ही होने चाइये।
 
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सेफ्टी है जरूरी

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ABS - फोटो : Google
इससे पहले विभाग ने कई अभियान चलाए थें लेकिन बावजूद इसके लोग हेलमेट का प्रयेाग नहीं कर रहे थें। ऐसे में ये नया नियम लागू करना पड़ा। आपको बता दें कि देश में 125सीसी तक की क्षमता वाली बाइक्स और स्कूटर में काम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य हो चुका है जबकि इससे ऊपर के सेगमेंट में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिर्वाय गया है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा लागू किया गया ये नया नियम वाकई सराहनीय है और उम्मीद है देश के बाकी के राज्य में भी ऐसा ही नियम जल्द लागू होगा।
 
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