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New Rule: अब 25 kmph से तेज नहीं दौड़ पाएंगे ई-रिक्शा! सरकार ला रही सख्त नियम

Mon, 04 Aug 2025 09:31 AM IST
नीतीश कुमार ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सड़क पर बेलगाम दौड़ते ई-रिक्शा और ई-कार्ट अब तय रफ्तार से ही चलेंगे। केंद्र सरकार ने इन वाहनों की अधिकतम स्पीड को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। नए नियमों के तहत इनकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तय की जाएगी।
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ई-रिक्शा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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देशभर में ई-रिक्शा और ई-कार्ट की तेज रफ्तार और असंगठित संचालन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। अब केंद्र सरकार ने इनपर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इन वाहनों की टॉप स्पीड और बैटरी से जुड़ी अहम शर्तें तय करने का प्रस्ताव दिया गया है।
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25 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी रफ्तार
ड्राफ्ट के अनुसार, ई-रिक्शा और ई-कार्ट की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी। सरकार का मानना है कि स्पीड लिमिट तय करने से सड़क हादसों में कमी आ सकती है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। इन नियमों को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

सिर्फ लीथियम आयन बैटरी होगी मान्य
स्पीड लिमिट के अलावा सरकार ने बैटरी से जुड़े मामलों पर भी नियंत्रण बढ़ाने की पहल की है। 1 अप्रैल 2027 से सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट में लीथियम आयन बैटरी का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन, असेंबली प्रक्रिया और प्रोडक्शन यूनिट्स का सर्टिफिकेशन और ऑडिट भी अनिवार्य कर दिया जाएगा।
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सुरक्षा और गुणवत्ता पर फोकस
इन बदलावों का उद्देश्य न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ाना है, बल्कि बैटरियों की गुणवत्ता और ई-रिक्शा के संचालन को भी व्यवस्थित करना है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में ई-मोबिलिटी सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़े।
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