लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदक को अपने स्थानीय जोनल ऑफिस में संपर्क करना होता है। आवेदन करते समय आपको वाहन की कैटेगरी के हिसाब से ये कागजात देने होंगे:
- प्राइवेट लाइसेंस के लिए: आपको फॉर्म नंबर 9 में आवेदन करना होगा। इसके साथ दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, आपका ओरिजिनल (पुराना) ड्राइविंग लाइसेंस, उम्र और पते के प्रमाण पत्र की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी तथा फिजिकल फिटनेस के लिए फॉर्म नंबर 1 देना होगा।
- ध्यान रहे, अगर आवेदक की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है, तो फॉर्म नंबर 1A में एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देना भी अनिवार्य है।
- कमर्शियल लाइसेंस के लिए: प्राइवेट लाइसेंस वाले सभी दस्तावेजों के अलावा फॉर्म 1A में मेडिकल सर्टिफिकेट हर हाल में जरूरी है (चाहे उम्र कुछ भी हो)। इसके अतिरिक्त, हैवी मोटर व्हीकल (HMV) के लिए 'ड्राइवर रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट' और अन्य सभी कमर्शियल वाहनों के लिए एक दिन का 'शॉर्ट पीरियड रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स' का सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है।
ग्रेस पीरियड क्या है और रिन्यूअल में कितनी फीस लगती है?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के दिन या उसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। नियम के अनुसार, एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के भीतर रिन्यूअल के लिए आवेदन करना समझदारी है। अगर आप एक्सपायरी डेट के 30 दिनों के बाद आवेदन करते हैं, तो आपका लाइसेंस रिन्यूअल होने की तारीख से ही वैध माना जाएगा।
सीएमवीआर (CMVR) के नियम 32 के तहत फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है:
- ग्रेस पीरियड के अंदर: अगर आप समय रहते आवेदन करते हैं, तो आपको कुल 400 रुपये चुकाने होंगे। इसमें 200 रुपये रिन्यूअल फीस और 200 रुपये स्मार्ट कार्ड (Smart Card) के लिए शामिल हैं।
- ग्रेस पीरियड के बाद: देरी होने पर आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। एक्सपायरी के बाद आपको 300 रुपये फीस के अलावा हर एक साल (या उसके किसी हिस्से) की देरी के लिए 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। इसके साथ 200 रुपये स्मार्ट कार्ड के जुड़ेंगे, यानी आपको कम से कम 1500 रुपये या उससे कहीं अधिक का भुगतान करना पड़ सकता है।
समय रहते कदम उठाना क्यों है जरूरी?

समय पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना न केवल आपको कानूनी पचड़ों से बचाता है, बल्कि हर साल लगने वाले 1000 रुपये के भारी पेनाल्टी चार्ज से भी सुरक्षित रखता है। अगर आपका भी लाइसेंस एक्सपायर होने की कगार पर है, तो अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और बिना देरी किए अपने स्थानीय जोनल कार्यालय में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।