आतिशबाजी से वाहन को हुए नुकसान के लिए एंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस
- फोटो : एआई जनरेटेड
गाड़ी को नुकसान होने पर सबसे पहले क्या करें?
अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ जरूरी कदम उठाएं, जो इस प्रकार हैं...
- फोटो और वीडियो बनाएं: सबसे पहले अपनी और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद गाड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्सों की साफ फोटो और वीडियो बना लें। अगर आसपास सीसीटीवी लगे हैं या घटना के समय कोई चश्मदीद मौजूद था, तो उनकी जानकारी भी सुरक्षित रखें।
- इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दें: घटना के बाद बिना देरी किए अपनी बीमा कंपनी को इसकी जानकारी दें। इसके लिए कंपनी की हेल्पलाइन, वेबसाइट या मोबाइल एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पॉलिसी नंबर और घटना से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा करें। शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर संभालकर रखें।
इंश्योरेंस क्लेम करने का पूरा प्रोसेस क्या है?
पटाखों से वाहन को नुकसान होने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए एक तय प्रक्रिया अपनानी होती है। इसमें ये छह चरण शामिल हैं। जिसके बारे में नीचे जिक्र किया गया है...
- सबसे पहले क्लेम दर्ज कराएं: अपनी इंश्योरेंस कंपनी को घटना की जानकारी देकर क्लेम रजिस्टर कराएं। कंपनी की ओर से आपको एक क्लेम नंबर दिया जाएगा। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी।
- जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत करें: अगर गाड़ी में बड़ी आग लगी है या किसी ने जानबूझकर पटाखा फेंककर नुकसान पहुंचाया है, तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। आग की गंभीर घटना होने पर दमकल विभाग को भी सूचित करें।
- सर्वेयर से कराएं नुकसान की जांच: क्लेम दर्ज होने के बाद बीमा कंपनी एक सर्वेयर नियुक्त करेगी। वह आपकी गाड़ी की जांच करेगा और यह आकलन करेगा कि पटाखों या आग से वाहन को कितना नुकसान पहुंचा है।
- गैराज से रिपेयर एस्टीमेट लें: गाड़ी की मरम्मत के लिए गैराज से खर्च का अनुमान यानी रिपेयर एस्टीमेट तैयार करवाएं। इसे बीमा कंपनी के पास जमा करना होगा, ताकि मरम्मत के खर्च का आकलन किया जा सके।
- क्लेम की मंजूरी का इंतजार करें: सर्वेयर की रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद बीमा कंपनी क्लेम पर फैसला करेगी। पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक नुकसान कवर होने पर क्लेम मंजूर किया जाएगा।
- मरम्मत का भुगतान प्राप्त करें: क्लेम मंजूर होने के बाद भुगतान दो तरीकों से मिल सकता है। कैशलेस सुविधा में बीमा कंपनी सीधे संबंधित गैराज को भुगतान करती है। वहीं, रिम्बर्समेंट के मामले में आपको पहले मरम्मत का खर्च देना होता है। इसके बाद जरूरी बिल और भुगतान की रसीद जमा करने पर बीमा कंपनी मंजूर राशि वापस करती है।
आतिशबाजी से वाहन को हुए नुकसान के लिए एंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस
- फोटो : एआई जनरेटेड
क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
इंश्योरेंस क्लेम के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन्हें पहले से तैयार रखना बेहतर होगा।
- वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी और भरा हुआ क्लेम फॉर्म।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)।
- ड्राइविंग लाइसेंस (जरूरत पड़ने पर)।
- वाहन को हुए नुकसान की फोटो और वीडियो।
- गैराज की ओर से तैयार किया गया रिपेयर एस्टीमेट।
- एफआईआर या दमकल विभाग की रिपोर्ट (जरूरत पड़ने पर)।
- मरम्मत का बिल और भुगतान की रसीद (रिम्बर्समेंट क्लेम के लिए)।
क्या क्लेम करने पर खत्म हो जाएगा नो क्लेम बोनस (NCB)?
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पटाखों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अगर आप ओन डैमेज क्लेम करते हैं, तो अगले पॉलिसी रिन्यूअल के समय आपका नो क्लेम बोनस (NCB) प्रभावित हो सकता है। एनसीबी वह छूट है, जो पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं लेने पर मिलती है।
हालांकि, अगर आपने अपनी पॉलिसी में एनसीबी प्रोटेक्शन एड-ऑन लिया हुआ है, तो इसके नियम और शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए क्लेम दर्ज कराने से पहले अपनी पॉलिसी की शर्तें जरूर जांच लें।