Divyangjan Ownership Type Motor Vehicles Tax
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राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।
29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।
परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।
इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।