दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि होली मनाने के दौरान वाहन चालकों को किन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।
होली के मौके पर लोग अपनी-अपनी तरह से होली मनाते हैं। कुछ लोग शांति से त्योहार मनाते हैं तो कुछ हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या जानकारी साझा की गई है।
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ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी
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Breath Analyser Test Delhi Traffic Police
- फोटो : PTI
होली के त्योहार से पहले हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि किस तरह होली के मौके पर ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें। ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की गई है।
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किन नियमों का करें पालन
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For Reference Only
- फोटो : सोशल मीडिया
पुलिस की ओर से आठ पाइंट्स में नियमों की जानकारी दी गई है। जिन्हें ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति होली पर किसी हादसे और अपने खिलाफ कार्रवाई से बच सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, यातायात सिग्नल का पालन करें, अन्य वाहनों के साथ दौड़ प्रतियोगिता में शामिल ना हों, दो पहिया वाहन चालक और सवार हेलमेट पहनें, ट्रिपलिंग से बचें, लापरवाह तरीके से वाहन ना चलाएं, अव्यस्कों को वाहन चलाने ना दें, स्टंट ना करें।
मुस्तैद होगी पुलिस
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस होली के मौके पर मुस्तैद होगी। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि दिल्ली में 287 प्रमुख चौराहों और 233 ड्रंकन पाइंट्स के साथ ही संवेदनशील पाइंट्स पर 2033 ट्रैफिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इनके अलावा पीसीआर, स्थानीय पुलिस दल भी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से ना सिर्फ आप अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं बल्कि आपके साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों की भी सुरक्षा खतरे में होती है। ऐसे में पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने, रेड लाइट जंपिंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग करने पर, खतरनाक ड्राइविंग पर, ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जाएगा और तीन महीने तक लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जाएगा। वहीं जिन वाहनों को नाबालिग चलाएंगे, स्टंट करते हुए पाए जाएंगे, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ड्राइवर और वाहन के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।