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Delhi Lok Adalat: क्या है दिल्ली नेशनल लोक अदालत की नई तारीख? जानें रजिस्ट्रेशन और टोकन लेने की प्रक्रिया

Thu, 12 Mar 2026 04:21 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली में नेशनल लोक अदालत अब रविवार, 22 मार्च, 2026 को होगी। पहले यह 14 मार्च को होनी थी। जानें समय, रजिस्टर करने के स्टेप्स, कोर्ट कॉम्प्लेक्स जहां यह होगा, ट्रैफिक चालान जो निपटाए जा सकते हैं और भी बहुत कुछ।
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लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा - फोटो : PTI
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विस्तार
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दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। पहले इसे 14 मार्च 2026 को आयोजित किया जाना था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उस दिन को कार्यदिवस घोषित किए जाने के बाद नेशनल लोक अदालत अब 22 मार्च 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा।

इस विशेष लोक अदालत का मकसद लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालान और छोटे मामलों का जल्दी निपटारा करना है। ताकि लोगों को लंबी अदालत प्रक्रिया से राहत मिल सके।

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लोक अदालत कब और किन जगहों पर आयोजित होगी?
नेशनल लोक अदालत 22 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।

यह सुनवाई दिल्ली के कई जिला अदालत परिसरों में होगी, जिनमें शामिल हैं:

  • तीस हजारी कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट, जिला अदालतों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों पर भी लोक अदालत आयोजित होगी। 

लोक अदालत के टोकन कब और कैसे मिलेंगे?
दिल्ली लोक अदालत के लिए टोकन 16 मार्च 2026 से उपलब्ध होंगे।

लंबित ट्रैफिक चालान, जो 30 नवंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज हैं, उन्हें इस लोक अदालत में लिया जाएगा।

चालान स्लिप 16 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। या दिए गए QR कोड के जरिए हासिल की जा सकती है।

प्रति दिन अधिकतम 50,000 चालान जारी किए जाएंगे। जब तक कि 2 लाख चालानों की सीमा पूरी नहीं हो जाती।

दिल्ली लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
वाहन मालिकों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न चरण अपनाए जा सकते हैं:

  1. ट्रैफिक पुलिस या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर "लोक अदालत रजिस्ट्रेशन" विकल्प चुनें।

  3. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर और संपर्क विवरण दर्ज करें।

  4. सभी जानकारी जांचकर फॉर्म सबमिट करें।

  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मिले टोकन या पुष्टि पर्ची डाउनलोड या सुरक्षित रखें।

 

लोक अदालत में किन ट्रैफिक चालानों का निपटारा हो सकता है?
आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत किया जा रहा है।

इसमें कई छोटे और समझौता योग्य ट्रैफिक उल्लंघनों का निपटारा किया जा सकता है, जैसे:

  • हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना

  • रेड लाइट जंप करना

  • गलत तरीके से जारी चालान

  • ओवरस्पीडिंग

  • वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना

  • गलत पार्किंग

  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र का अभाव

  • गलत लेन में ड्राइविंग

  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी

  • गलत या गायब नंबर प्लेट

ये सभी ऐसे उल्लंघन हैं जिन्हें समझौते के माध्यम से जल्दी सुलझाया जा सकता है।

किन मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा?
कुछ गंभीर अपराध और आपराधिक मामलों को लोक अदालत में नहीं लिया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

  • हिट एंड रन के मामले

  • लापरवाही से ड्राइविंग के कारण मौत

  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाना

  • अवैध रेसिंग या स्पीड ट्रायल

  • अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन से जुड़े मामले

  • ऐसे मामले जो पहले से अदालत में लंबित हैं

 

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लोक अदालत में जाते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
22 मार्च को लोक अदालत में जाने वाले वाहन मालिकों को अपने निर्धारित अदालत परिसर में उपस्थित होना होगा।

साथ ही उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाने होंगे, जैसे:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC)

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • वाहन बीमा दस्तावेज

  • PUC प्रमाणपत्र

इन दस्तावेजों के साथ वाहन मालिक अपने लंबित चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं। 

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