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अब छुट्टी वाले दिन भरें चालान: लंबित चालानों को देखते हुए बड़ा फैसला, दिल्ली में खुलेंगी वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट!

Wed, 24 Jun 2026 07:09 PM IST
Suyash Pandey ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीे

सार

Weekend Traffic Courts To Clear The Backlog Of Pending Challan: वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंडिंग चालान के भारी बैकलॉग को खत्म करने और नौकरीपेशा लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली में जल्द ही वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू होने जा रहे हैं। अब आप अपने काम से बिना छुट्टी लिए, महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को आसानी से अपना पेंडिंग चालान भर सकेंगे।
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अब वीकेंड पर भी निपटेंगे ट्रैफिक चालान - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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अगर आपके वाहन का भी दिल्ली में कोई चालान कट गया है और वह पेंडिंग है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। नौकरीपेशा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू होने जा रहे हैं।

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अक्सर लोग अपने काम-काज की वजह से वर्किंग डेज में कोर्ट जाकर चालान नहीं भर पाते हैं। इसी परेशानी को दूर करने और अदालतों से पेंडिंग मामलों का बोझ कम करने के लिए यह शानदार कदम उठाया गया है। आइए, समझते हैं कि यह कैसे काम करेगा।


कब और कितने बजे से लगेंगी वीकेंड अदालतें?

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, वीकेंड कोर्ट 5 जुलाई 2026 से काम करना शुरू कर देंगे।

  • दिन: हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को।
  • जगह: दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में।
  • समय: सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।

 

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सुविधा के लिए समय को दो स्लॉट में बांटा गया है

  • पहला स्लॉट: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
  • दूसरा स्लॉट: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक


वीकेंड कोर्ट में चालान भरने का तरीका 

वीकेंड कोर्ट में जाकर अपना चालान भरने का प्रोसेस बेहद आसान है:

  • वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • डिटेल्स डालें: अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
  • स्लॉट बुक करें: चालान डाउनलोड करते वक्त ही आपको अपनी सुविधा के अनुसार कोर्ट परिसर, तारीख और टाइम स्लॉट चुनना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि चालान देखने और डाउनलोड करने का लिंक 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव हो जाएगा।
  • कोर्ट पहुंचें: आपने जो तारीख और समय चुना है, उस दिन चालान स्लिप का प्रिंटआउट लेकर कोर्ट जाएं और संबंधित जज के सामने पेश होकर अपना जुर्माना भरें।


किन चालानों का होगा निपटारा?

यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि वीकेंड कोर्ट में सिर्फ शमनीय अपराधों का निपटारा होगा। इसका सीधा मतलब उन चालानों से है, जिन्हें केवल एक तय जुर्माना देकर सुलझाया जा सकता है।

अगर मामला किसी गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन या गैर-शमनीय अपराध का है, तो उसके लिए आपको पहले की तरह ही सामान्य कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा।


इस नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी?

दिल्ली में पेंडिंग चालानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 15 जून तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो:

  • दिल्ली में कुल 4.3 करोड़ से ज्यादा चालान और नोटिस पेंडिंग हैं।
  • इनमें 1 करोड़ से ज्यादा मौके पर काटे गए चालान हैं।
  • लगभग 3.3 करोड़ नोटिस कैमरों के जरिए भेजे गए हैं।
  • इतने बड़े बैकलॉग को खत्म करने के लिए ही वीकेंड कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है।

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अगर वीकेंड कोर्ट नहीं जा सकते, तो और क्या विकल्प हैं?

घबराएं नहीं, आपके पास पहले से मौजूद चालान भरने के विकल्प अभी भी जारी रहेंगे:

  • वर्चुअल कोर्ट: आप घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन चालान भर सकते हैं।
  • ईवनिंग कोर्ट: सोमवार से शुक्रवार में शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच लगने वाली ईवनिंग कोर्ट भी चलती रहेंगी।
  • लोक अदालत: समय-समय पर लगने वाली लोक अदालतों में भी चालान का निपटारा करवाया जा सकता है।
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