सरकार ने 2021 में वाहनों के लिए भारत सीरीज (बीएच) रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इसकी खासियत यह है कि बीएच नंबर के वाहन राज्यों के बीच बेरोकटोक आवाजाही कर सकते हैं। इन वाहनों पर रोड टैक्स 2 साल या दो के गुणकों में लगाया जाता है। बीएच सीरीज को लॉन्च हुए 2 साल हो गए हैं, और उन वाहनों के लिए टैक्स भुगतान देय होगा जो पहले रजिस्टर किए गए थे। टैक्स रिन्युअल और भुगतान परिवहन वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है।
यहां हम आपको बता रहे हैं रोड टैक्स के भुगतान के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
- Parivahan (परिवहन) की वेबसाइट पर जाएं
- ड्रॉप-डाउन मेन्यु से अपना राज्य चुनें। यह वह राज्य होना चाहिए जहां से आपका बीएच सीरीज नंबर मूल रूप से हासिल किया गया था।
- अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें। आधार संख्या-आधारित सत्यापन के बारे में एक पॉपअप दिखाई देगा। इस पर आगे बढ़ें> बटन पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत, अपना टैक्स भुगतान करें पर क्लिक करें।
- वाहन का चेसिस नंबर दर्ज करें (अंतिम 5 अंक)।
- टैक्स डिटेल्स सेक्शन में, टैक्स मोड को लमसम दो वर्ष के रूप में चुनें। आपके वाहन का विवरण आ जाएगा।
- भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। भुगतान हो जाने के बाद, अपडेटेड टैक्स देय तिथि डिस्प्ले होगी। जब आप टैक्स डिटेल्स पेज पर दोबारा लौटेंगे, तो अगली टैक्स भुगतान विंडो प्रदर्शित होगी।