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सावधान! इन सात वजहों से भी कट सकता है आपका चालान, जानें कैसे

Tue, 15 Oct 2019 09:40 AM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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ट्रैफिस पुलिस वाहनों के चालान काटते हुए - फोटो : अमर उजाला
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देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए करीब डेढ़ महीना हो गया है। ट्रैफिक नियम सख्त हो चुके हैं और किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। नतीजा, लोग अब भारी-भरकम चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालत करते नजर आ रहे हैं। गाड़ी चलाते समय पूरे पेपर्स अपने साथ रखकर चल रहे हैं, लेकीन क्या आपको पता है सारे पेपर्स होने के बावजूद भी आपका चालान कट सकता है। आइये जानें कैसे…

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कार में म्यूजिक सुनने पर कटेगा चालान

अगर आप गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनते पाए गये, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। तेज आवाज में म्यूजिक सुनना नियमों के खिलाफ है। और 100 रुपये का जुर्माना लगता है।

कार में ज्यादा लोगों को बिठाने पर लगेगा जुर्माना

किसी भी कार में जितनी सीटें होती हैं उससे अधिक लोगों को कार में बिठाने पर भी चालान हो सकता है। इस मामले में आप पर 200 रुपये प्रति सवारी की दर से चालान लगेगा।

जाम लगाने पर जुर्माना

वैसे तो जाम से सभी को दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपकी कार से सड़क पर जाम लग गया तो ऐसी स्थिति में आप पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी को किट रखें।

 

वाइपर नहीं होने पर भी जुर्माना

बारिश के दिनों में बिना वाइपर वाली कार को चलाना बेहद मुश्किल भरा होता है।  इतना ही नहीं इसके न होने पर दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आपकी कार में वाइपर नहीं हैं तो आपको 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

साइड मिरर न होने पर कटेगा चालान

अगर आपकी कार में साइड मिरर नही हैं तो आज ही लगवा लें, क्योंकि अगर आपकी कार में साइड मिरर नहीं पाए गए या फिर साइड मिरर बंद मिलें तो भी आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा

तेज हॉर्न बजाने पर कटेगा चालान

अक्सर लोग अपनी गाड़ी में तेज हॉर्न लगवा लेते हैं जो कि ट्रैफिक नियमों के खिलफ है, ऐसे में यदि आप तेज हॉर्न बजाते पकड़े गये तो आपके ऊपर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं।
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गाड़ी मॉडिफाई कराने पर

एक समय था जब लोग अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराते थे ताकि गाड़ी और बेहतर नजर आये, लेकिन आपको बता दें कि यदि आप गाड़ी के मूल स्वरूप में किसी भी तरह का बदलाव करते हैं तो आप पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना मॉडिफाई करने वाले दुकानदार पर भी लागू होता है।
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