सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, वाहन के स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी। जबकि कमर्शियल व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहनों) को 15 फीसदी की छूट दी जाएगी।
सरकार ने कहा है कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैक्स छूट आठ साल की अवधि के लिए होगी। जबकि निजी वाहनों के लिए छूट पंजीकरण की तारीख से 15 साल की अवधि तक के लिए होगी।
सरकार ने 30 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इस नियम के एक अक्टूबर से लागू होने की संभावना है।
सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।