केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जो अवैध रूप से कारों और एसयूवी में बुल गार्ड लगाते या लगवाते हैं। सरकार का कहना है कि बुलगार्ड या क्रैश गार्ड का होना पदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।
बुलगार्ड को अपनी गाड़ी में लगवाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन होगा। पहली बार पकड़े जाने पर ड्राइवर पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बुल गार्ड के विक्रेता और डिलीवरी करने वाले पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।