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इन 24 ट्रैफिक नियमों के नए जुर्माने पर मचा है बवाल, मनमर्जी से राशि घटा रहे हैं मुख्यमंत्री

Thu, 12 Sep 2019 08:13 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला
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चालान काटते ट्रैफिक पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला
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ट्रैफिक उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने को लेकर देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चुनाव नजदीक देख कई राज्यों के मुख्यमंत्री मनमाने तरीके से ट्रैफिक जुर्माने को घटाने का ऐलान कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो अपने स्तर पर नया संशोधित जुर्माना राशि का चार्ट भी जारी कर दिया है। जो 16 सितंबर से गुजरात में लागू हो जाएगा। गुजरात सरकार ने दुपहिया वाहन पर बैठे तीन लोगों के उल्लंघन का जुर्माना 1988 के एक्ट से भी कम कर दिया है। पहले यह जुर्माना 1000 रुपये था, जिसे गुजरात सरकार ने अब सौ रुपये कर दिया है।

24 ट्रैफिक नियमों का बदला जुर्माना 

वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनके यहां पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसी तरह से कई दूसरे मुख्यमंत्री भी मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को मानने से इन्कार कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक 24 ऐसे ट्रैफिक उल्लंघन हैं, जिनकी जुर्माना राशि को राज्य सरकारें खत्म कर रही हैं या उन्हें घटा रही हैं। ये सभी उल्लंघन ऐसे हैं, जिनका जुर्माना एमवी एक्ट 1988 की तुलना में 2019 के संशोधित कानून के तहत कई गुना बढ़ा दिया गया है।

सभी राज्यों से मांगे थे सुझाव

सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे सेव लाइफ फाउंडेशन के सीईओ पीयूष तिवारी का कहना है कि नए एक्ट में जो भी सख्त प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में विचार विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया चली थी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। उसके बाद सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए। संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। बिल को गहन चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। सभी पक्षों की सहमति मिलने के बाद ही संसद में मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास हुआ था।

कमजोर कर रहे कानून

तिवारी के मुताबिक, अब कई राज्य अपने राजनीतिक मकसद के चलते इस कानून को मानने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि पब्लिक में भारी जुर्माने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन एक के बाद एक मुख्यमंत्री इस कानून को कमजोर करने का ऐलान करते जा रहे हैं। ये सभी राज्य 24 संयोजनीय यानी कंपाउंडेबल ट्रैफिक उल्लंघन के जुर्माने को खत्म कर रहे हैं या उसे घटाने में लगे हैं। गुजरात में ट्रैफ़िक के कई उल्लंघनों का जुर्माना तो एमवी एक्ट 1988 के प्रावधानों से भी कम कर दिया गया है।
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24 संयोजनीय ट्रैफिक उल्लंघन, जिनकी जुर्माना राशि पर हैं राज्यों को ऐतराज...
ट्रैफिक उल्लंघन एमवी एक्ट 1988  में जुर्माना (रुपये)         एमवी एक्ट संशोधित 2019 में जुर्माना (रुपये)            
 
सामान्य उल्लंघन 100 से 300 500 से 1500
बिना टिकट यात्रा 200 500
अथॉरिटी के आदेश न मानना 500 2000
बिना डीएल गाडी का इस्तेमाल
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1000         5000
बिना डीएल वाहन चलाना 500                 5000
 
अयोग्य ठहराने के बावजूद ड्राइविंग 500       10000
 
वाहन की बनावट बाबत 1000 से 5000       1 लाख से 100 करोड़          
 
गलत फिटनेस सर्टिफिकेट
 
कुछ नहीं           5000-10000
ओवर स्पीड                400   1000 से 4000
 
खतरनाक ड्राइविंग                     1000 1000 से 5000, जेल 
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ड्राइविंग सीट पर अनफिट व्यक्ति 200 से 500 1000 से 2000
 
 स्पीडिंग रेसिंग                       
 
500  5000
असुरक्षित वाहन का इस्तेमाल 1000 से 2000 10000
 
बिना आरसी गाड़ी चलाना
 
5000 से 10000       कोई बदलाव नहीं
बिना परमिट                   5000   10000
 
तय सीमा से ज्यादा वजन         2000     20000
 
ओवरलोडिंग पैसेंजर- नया प्रावधान           200 रुपये प्रति यात्री
 
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100     1000, 3 माह तक डीएल सस्पेंड
 
सीट बेल्ट                
 
100 1000
बिना हेलमेट 100 1000 व 3 माह डीएल सस्पेंड    
 
इमरजेंसी वाहन को साइड न देना नया 10000, 6 माह की सजा
 
साइलेंस जोन में हॉर्न का इस्तेमाल   
 
नया 1000 से 2000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग            1000 2000, 3 माह सजा
 
वाहन के साथ अनाधिकृत दखलंदाजी 100 1000
 
 
 

गुजरात सरकार के ये नए नियम 16 सितंबर से लागू होंगे

  • डाक्यूमेंट नहीं तो 500 रुपये
  • अनाधिकृत पार्किंग 500 रुपये
  • टिंटेड ग्लास 500 रुपये
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल 500 रुपये
  • बिना हेलमेट 500 रुपये
  • बिना सीट बेल्ट 500 रुपये
  • दुपहिया वाहन पर तीन सवारी 100 रुपये
  • खतरनाक ड्राइविंग, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 1500, 3000 व 5000 रुपये
  • ओवर स्पीड 1500, 2000, 4000 रुपये
  • बिना डीएल ड्राइविंग 2000 व 3000 रुपये
  • बिना आरसी ड्राइविंग 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये
  • बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ड्राइविंग 200 रुपये
  • पॉल्यूशन फैला रहे वाहन 1000 से 3000 रुपये
  • गाड़ी से बाहर कोई सामान निकला है 1000 से 4000 रुपये
  • सार्वजनिक स्थान पर रेस 5000 रुपये
  • आपातकालीन वाहनों को जगह न देना 1000 रुपये
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