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एक सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 10 हजार रुपये तक का चालान, देखें नए जुर्माने की लिस्ट

Wed, 21 Aug 2019 11:10 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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traffic police checking license
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अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो होशियार हो जाएं। वजह है नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, वहीं सरकार आगामी एक सितंबर से इसे प्रभावी कर सकती है। सरकार की योजना है कि इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाए। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में नई पेनल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा।

नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि पहले लोग कानून की इज्जत नहीं करते थे और नियम तोड़ने से नहीं घबराते थे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ पैसे दे कर ही फाइन से बच जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब उन्हें नियम तोड़ने से पहले दो बार सोचना होगा।

ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट

गडकरी ने बताया कि हमने दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कई नए प्रावधान लागू किए हैं। साथ ही जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड की तर्ज पर एक रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा, जो रोड सेफ्टी से जुड़े सभी मुद्दों को देखेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की मदद से 14 हजार करोड़ की सहायता राशि मिलने वाली है, जिसका इस्तेमाल सड़कों को सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। इन राशि का उपयोग ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक करने में भी किया जाएगा।

जल्द खत्म होगी मंदी

वहीं वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए स्वच्छ ईंधऩ के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू किया गया है। हालांकि अभी ऑटो सेक्टर में अभी कुछ मंदी है, उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे।

दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना

वहीं मंत्रालय से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नए ट्रैफिक नियम 01 सितंबर से लागू होंगे। वहीं कैब कंपनियों और दूसरे नीतिगत मामलों को अगले कुछ दिन में एलान किया जाएगा। नए मोटर अधिनियम में शराब पी कर गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये की जगह 10 हजार जुर्माना देना होगा। वहीं बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर 100 रुपये की बजाय एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

नए नियमों के तहत जुर्माना राशि जानने के लिए यहां क्लिक करें

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