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Lockdown 4.0: हरियाणा ने वाहनों को लेकर जारी किए नए नियम, पढ़ें बाइक-कैब और ऑटो में कितने यात्री बैठ सकेंगे

Sat, 23 May 2020 02:27 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है
  • हरियाणा सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
  • टैक्सी, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में यात्रियों की संख्या पर नए निर्देश
  • मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी नई गाइडलाइंस
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गुरुग्राम में सख्ती से चेकिंग करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए राज्य में टैक्सी, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को कम करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। 
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Delhi-Gurugram border (File) - फोटो : एएनआई
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केवल दो यात्रियों को एक टैक्सी में यात्रा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, चालक को छोड़कर, मैक्सी कैब तीन लोगों तक ले जा सकते हैं और ऑटो रिक्शा दो लोगों को ले जा सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि ई-रिक्शा को दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है। 

Delhi-Gurugram border (File) - फोटो : ANI
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में चलने वाली मोटरसाइकिलों में अब पीछे एक सवारी बैठने की अनुमति है, लेकिन दोनों सवारों को हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है। 

यह भी कहा गया है कि पैडल से चलाए जाने वाला रिक्शा दो से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाएगा। 

गुरुग्राम पुलिस लॉकडाउन के दौरान - फोटो : अमर उजाला
मंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में आवाजाही को सख्ती से विनियमित (रेग्युलेट) किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी ड्राइवरों और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करें और नियमित रूप से उस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करें। 

Delhi-Gurugram border (File) - फोटो : एएनआई
उन्होंने कहा कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, शाम 7 से 7 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

शर्मा ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सिर्फ जरूरी कार्यों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहेंगे। 

Delhi-Gurugram border (File) - फोटो : ANI
मंत्री ने कहा कि सभी ड्राइवरों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए और ड्राइवरों और यात्रियों को नियमित रूप से हैंड-सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि लोगों को हर समय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बरतना होगा।  उन्होंने कहा कि यह दिशानिर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप हैं।
 
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18 मई से देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है। जिसके तहत केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के इस्तेमाल पर लागू कई प्रतिबंधों को हटाने का एलान किया था। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब निजी यात्री वाहनों के साथ-साथ बसों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति है। खास बात यह है कि यह महत्वपूर्ण छूट तीनों जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मान्य होंगे। हालांकि ये नियम देश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे। 
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