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सड़क दुर्घटना के दौरान गाड़ियों के दरवाजे नहीं होंगे जाम, हादसों को रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

Wed, 16 Dec 2020 04:40 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक - फोटो : Unsplash
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सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार निजी और कॉमर्शियल वाहनों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में मैनुअल सिस्टम को शामिल करने के साथ ओवर स्पीड अलार्म सिस्टम, ड्राइवर असिस्ट के लिए एयरबैग और सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम का प्रावधान करने जा रही है।

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सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से निजी और कॉमर्शियल वाहनों में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अलग से डिवाइस लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। सरकार ने लोगों से इस मामले में सुझाव और आपत्ति मांगी है। 

सरकार के इस फैसले के बाद अब गाड़ी में हादसे के दौरान दरवाजों के जाम होने की समस्या को सुलझाया जाएगा। दरअसल सड़क दुर्घटना या आग लगने के दौरान वाहनों का इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके चलते वाहन के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। इससे वाहन के अंदर लोगों के जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए वाहनों में मैनुअल दरवाजों को खोलने का सरकार की तरफ से ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है। 

कैब कंपनियों के मनमाने किराये पर मोदी सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक

इससे पहले मोदी सरकार ने कैब कंपनियों के मांग बढ़ने (पीक आवर) पर किराया बढ़ाने की सीमा तय कर दी है। यानी अब केंद्र सरकार के इस नए फैसले से ओला और उबर जैसी कैब कंपनियां पीक आवर में आपसे मनमाना किराया नहीं वसूल कर सकेंगी। बदलाव के बाद अब कैब कंपनियां आपसे सर्ज प्राइसिंग के नाम पर मूल किराये के डेढ़ गुना से अधिक किराया नहीं वसूल कर पाएंगी।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के मुताबिक, अब एग्रीगेटर कंपनियां मूल किराये का केवल डेढ़ गुना तक ज्यादा किराया वसूल कर सकती हैं। वहीं, कंपनियों को मूल किराये के 50 फीसदी तक न्यूनतम किराये वसूलने की मंजूदी दी गई है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के मुताबिक, अब हर सवारी से लिए गए किराये का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा वाहन के चालक को मिलेगा।
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