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Car Tips: अगर कार पर नहीं हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कैसे मिलेगा इंश्योरेंस, पढ़ें यह खबर

Fri, 03 May 2019 08:34 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सरकार ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह रोक अनिश्चितकाल के लिए लगाई है। सोचिए आपने नई कार खरीदी, शोरूम से बाहर निकलते ही उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार का इंश्योरेंस तो है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में आप कार का इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेंगे।

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‘Applied For’ का मतलब

अगर आपकी कार के साथ ऐसा होता है, तो आपके दिमाग में कई सवाल उपजेंगे। जैसे क्या बिना रजिस्ट्रेशन आपकी कार इंश्योर्ड है? कई लोग खरीदने के बाद A/F प्लेट लगा लेते हैं जिसका मतलब होता है ‘Applied For’। यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अप्लाई किया हुआ है।
 

सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य

नियमों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के मुताबिक सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वाहन पर टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर डीलर की तरफ से मिलता है, और यह एक माह के लिए वैध होता है। क्योंकि इतनी अवधि में कार को स्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही टेंपरेरी नंबर की वैधता बढ़ाई जा सकती है।
 

बिना टेंपरेरी नंबर वाहन चलाना अवैध

लेकिन अगर आपकी कार पर अगर A/F प्लेट लगी है और उसे कोई टेंपरेरी नंबर नहीं मिला हुआ है, तो सड़क पर वाहन चलाना अवैध है। वहीं अगर आपकी कार पर A/F प्लेट लगी है या टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको क्लेम के पात्र हैं। लेकिन दुर्घटना से पहले कार का इश्योंरेस होना जरूरी है।
 
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इंजन और चैसिस नंबर के आधार मिलता है पहला इंश्योरेंस

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इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी नए वाहन को का पहला इंश्योरेस इंजन और चैसिस नंबर के आधार पर जारी किया जाता है। वहीं बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद इंश्योरेंस के रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाता है। वहीं अगर आप साल भर तक अपडेट नहीं कराते हैं, तो रिन्यू करने के दौरान नंबर देना आवश्यक होगा।            
 
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