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मारुति नहीं सुधार पाई ये खराबी, अब ग्राहक को वापस मिलेगी कार की पूरी कीमत

Tue, 21 Nov 2017 01:00 PM IST
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर
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अगर कार कंपनी आपके वाहन में आई खराबी को ठीक करने से इंकार करती है तो आपको कार की पूरी कीमत वापस मिल सकती है। हाल ही में ऐसा ही एक मामले सामने आया है, जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपने एक मॉडल में आई खराबी को ठीक नहीं कर पाई। जब यह मामले उपभोक्ता (कन्ज्यूमर कमिशन) आयोग पहुंचा तो फैसला ग्राहक के पक्ष में आया और मारुति को कार की कीमत वापस देने को कहा गया। 
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दरअसल आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर केएस किशोर ने 10 जनवरी 2003 को मारुति सुजुकी ऑल्टो LX 800 कार खरीदी थी। इस कार को उन्होंने 3.3 लाख रुपए में खरीदा था। ग्राहक के मुताबिक, इस कार को दूसरे, तीसरे और चौथे गियर में चलाने पर जर्क महसूस होता था और आवाज आती थी। 
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फैसले में कही गईं ये बातें

Maruti Suzuki
ग्राहक ने बताया कि कई बार डीलरशिप के चक्कर लगाने के बाद भी कार से इस कमी को दूर नहीं किया जा सका। इसके बाद डॉ. किशोर ने सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग का रुख किया। उपभोक्ता पैनल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को कार की पूरी कीमत वापस करने का निर्देश दिया है।
Apex consumer panel asks #MarutiSuzuki India Ltd to #refund price of car to customer for failing to rectify complaint; says it's duty of manufacturer to remove defects in vehicles.— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2017


उपभोक्ता पैनल ने कहा है कि किसी भी गाड़ी मे अगर खराबी आती है तो उस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी का फर्ज है कि वह उस खराबी को दूर करे। अगर खराबी दूर नहीं होती है तो कंपनी को वह सारे पैसे ग्राहक को वापस करने पड़ेंगे जिसने ग्राहक ने गाड़ी खरीदी थी। 
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