मंत्रालय के अनुसार शहरों में तो लोग बीमा कराने को लेकर थोड़े सजग हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या काफी कम है। पूरे देश में इस समय करीब 50% से अधिक वाहन बिना बीमा के हैं। वाहन चालक अपने नए वाहन के बीमे को लेकर तो एक्टिव रहते हैं लेकिन वाहन के पुराने हो जाने पर बीमा नहीं कराते हैं।
थर्ड पार्टी बीमा न कराने से अब वाहनचालक पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना या जेल तक का प्रावधान है। राजधानी दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर (ट्रैफिक) अशोक कुमार ने कहा, मंत्रालय के निर्देश के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी। वहीं ऐसा न करने वाले वाहनों का अधिक चालान किया जाएगा।