अब नया दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदने वालों के लिए 3 या फिर 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस लेना जरूरी होगा। इसके लिए जनरल इन्श्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) एक पॉलिसी लेकर के आ रही है। इस पॉलिसी को 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है।
थर्ड पार्टी के अलावा भी जारी रहेगी अन्य इन्श्योरेंस पॉलिसियां
अभी किसी भी तरह का वाहन खरीदने पर इन्श्योरेंस लेना जरूरी होता है। इन्श्योरेंस पॉलिसी तीन तरह की होती है जिसमें थर्ड पार्टी, खुद का जोखिम और विस्तृत पॉलिसी होती है। जीआईसी ने कहा कि वाहन स्वामी थर्ड पार्टी के अलावा इन पॉलिसियों को ले सकेंगे।