हमीरपुर। नगर निकाय के चुनाव में मतदाताओं को लुभाने वाले प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए वस्तुओं के वितरण की निगरानी के लिए उड़नदस्ते नजर रखेंगे।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघनकर अगर कोई प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए नगदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करता है तो यह रिश्वत मानी जाएगी, जो एक दंडनीय अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी बी चंद्रकला ने प्रत्याशियों से अपील की है कि इस तरह का कोई कार्य न करें। जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने बताया कि अवैध वितरण की निगरानी के लिए निकाय व उड़नदस्ते तैनात कर दिए गए है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ढाई लाख रुपए से अधिक नगदी एक साथ ले जाने पर उस धन के श्र्रोत व अंतिम प्रयोग के समुचित दस्तावेज साथ रखें।