हमीरपुर। नगर निकाय के चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर जिला प्रशासन को चुनाव की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अर्हताएं भी जारी की है। जिसके तहत नगर पंचायत व नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष व सदस्यों के लिए कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना जारी कर दी है। जिसमें आयोग ने बताया कि एक उम्मीदवार सदस्य पद का चुनाव अधिकतम दो क्षेत्रों से लड़ सकता है। साथ ही आयोग ने नाम निर्देशन का पत्र का मूल्य, जमानत धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा तय कर दी है। जिसमें अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए सभी पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत की धनराशि आधी जमा करनी होगी। आयोग ने नाम निर्देशन पत्रों को दो कलर में छपवाया है। जिसमें आरक्षित पदों के लिए पीले रंग का व अनारक्षित पदों के लिए सफेद रंग का है। अनारक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से आरक्षण का ही मूल्य लिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर ही खरीदा जाएगा। जमानत की धनराशि चालान से बैंक या कोषागार में जमा होगी। यह धनराशि लेखा शीर्षक संख्या 8443- सिविल जमा-121- चुनावों के संबंध में जमा-05 स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए जमा की जाएगी। आयोग ने नगद जमानत धनराशि जमा करने के भी निर्देश दिए है। जो रिटर्निंग आफीसर व सहायक रिटर्निंग आफीसर के पास जमा कर रसीद ली जा सकती है। सदस्य पद के उम्मीदवार का उसी वार्ड का प्रस्तावक होना चाहिए। उम्मीदवार व प्रस्तावक के फोटो भी नाम निर्देशन पत्र में चस्पा होंगे। आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि एक मतदाता एक से अधिक अभ्यार्थियों का प्रस्तावक नही बन सकता है। राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल के लिए अधिकृत पत्र नाम निर्देशन के साथ जमा करना होगा।
पद नाम निर्दे. पत्र का मूल्य जमानत धनराशि अधि.व्यय
न.पा.अध्यक्ष 500रू 8000रू 4 लाख
न.पा.सदस्य 200रू 2000रू 40 हजार
न.पं.अध्यक्ष 250रू 5000रू 1 लाख
न.पं.सदस्य 100रू 2000रू 20 हजार