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जेल में बेवजह अंशाति फैलाने पर मुलाकात करने पर रोक

Hamirpur Updated Thu, 17 May 2012 12:00 PM IST
हमीरपुर। कैदी से मुलाकात न कराने के मामले में जेल अधीक्षक एचआर दोहरे ने कहा कि वह कारागार में बेवजह मारपीट कर अशांति फैलाने वाले को दंड स्वरूप मुलाकात करने से रोक सकते है। इसी के चलते अगले 15 दिन तक लल्ला सिंह से मुलाकात करने पर रोक लगाई है।

जेल अधीक्षक ने बताया कि अरविंद उर्फ लल्ला और भूरा ने मंगलवार को उपेंद्र सिंह के साथ बेवजह मारपीट की। कैदी भूरा ने छुन्ना उर्फ सूरज, मंगल सिंह, व नरेश के साथ मिलकर एनडीपीएस एक्ट में बंद रहे सिपाही संतोष के साथ 31 अक्तूबर 2009 में मारपीट कर चुके है। इस पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लल्ला एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा है। उस पर थाना सुमेरपुर के पत्योरा में सिपाही पन्नालाल को गोली मारकर घायल करने का मुकदमा 11 अक्तूबर 2011 को दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले अपराधी है। झगड़ा करने वाले कैदी लल्ला व भूरा को अलग अलग कक्ष में रखा गया है। यह भी बताया कि इस झगड़े की सूचना दस्यु प्रभावित व सीजेएम कोर्ट को दी गई है।
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