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एआरटीओ पर मानहानि करने का आरोप

Bhadohi Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST
ज्ञानपुर। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के पूर्व सभासद अकबर अली ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पर मानहानि करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का दावा ठोंकने की चेतावनी दी है। हालांकि एआरटीओ ने इस आरोप को निराधार बताया।

एआरटीओ को भेजे गए नोटिस में अकबर अली ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था जिसकी वैधता तिथि पांच फरवरी 2007 तक थी। इसके बाद उसका नवीनीकरण 21 फरवरी 2012 तक के लिए कराया गया। इसके बाद फिर 22 फरवरी से 21 फरवरी 2017 तक नवीनीकरण के लिए कार्यालय में शुल्क जमा किया। उसपर नवीनीकरण का आदेश भी हुआ, लेकिन एआरटीओ कार्यालय द्वारा 21 फरवरी 2017 तक का नवीनीकरण न करके पुन: 22 फरवरी 2007 से 21 फरवरी 2012 तक का ही कर दिया गया। इसके चलते एसओ गोपीगंज ने छह मार्च को लाइसेंस को अवैध पाते हुए उनकी वैगन आर गाड़ी का चालान कर दिया और शमन शुक्ल वसूला। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से उन्हें बाजार में अपमानित होना पड़ा। क्षतिपूर्ति के लिए वह न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। उधर एआरटीओ आरएस यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ जान बूझकर नहीं किया गया है। कोई गलती हुई होगी तो उसे सुधारा जाएगा। रहा सवाल नोटिस का तो उसका जवाब दिया जाएगा।
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