गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त
बदायूं। आईजी बरेली जोन देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस चौकी में बलात्कार की घटना खेदजनक है। यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सदर कोतवाल अमृतलाल और चौकी के स्टाफ को निलंबित किया गया है।
आईजी श्री चौहान एसपी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि किशोरी को पुलिस चौकी में बैठाने का कोई प्रावधान नहीं है। दरगाह से लाने के बाद पुलिसकर्मियों को किशोरी को महिला थाने भेजना था, या फिर चौकी पर महिला पुलिस बुलानी चाहिए थी लेकिन सिपाहियों ने ऐसा तो नहीं किया उल्टे अमर्यादित आचरण कर डाला। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आईजी ने बताया कि इस घटना के जांच अधिकारी को तीन दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजपत्रित अधिकारी एसपी सिटी पियूष श्रीवास्तव को पैरवी अधिकारी बनाया है। किसी भी पुलिसकर्मी ने इस मामले के सबूत या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसपी रतन श्रीवास्तव को आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अमर्यादित आचरण के तहत विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व आईजी ने डीएम मयूर माहेश्वरी से भी घटना के विषय में चर्चा की।