बदायूं। स्पेशल कोर्ट ने जिंदा जलाकर की गई युवक की हत्या के मामले में नामजद आरोपी पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के दौरान विशेष जज एससीएसटी हरिहरन नाथ ने दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये बतौर जुर्माना भी लगाया है।
घटना कोतवाली बिसौली की है। बीती 27 फरवरी 2009 की शाम साढ़े सात बजे मोहल्ला गुलाब बाग निवासी अनिल शौच से लौट रहा था। इस बीच आरोपी महेंद्र ने आवाज देकर धान की बोरी उठवाने को कहा तो अनिल ने इंकार कर दिया। इस पर महेंद्र और उसकेपुत्र ताराचंद ने उसे गालियां दीं, तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। आरोपियों ने मिट्टी के तेल की केन अनिल पर लौट दी और माचिस से आग लगा दी। परिणाम स्वरूप अनिल गंभीर रूप से झुलस गया। तकरीबन पांच दिन बाद उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जलाकर की गई हत्या के आरोप में दोषी पाकर महेंद्र और ताराचंद्र को उम्रकैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।