बदायूं। सीजेएम पवन प्रताप सिंह ने उपभोक्ता से मारपीट करने, अपशब्द और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बिजली विभाग के अवर अभियंता राजाराम और एसपी पांडेय के अलावा लाइनमैन गंभीर सिंह को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 20 जून को होगी।
यह आदेश थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी रोड निवासी परिवादी सुभाष चंद्र के इस्तगासा पर जारी किया गया है। इस्तगासा के अनुसार सुभाष चंद्र पीडब्ल्यूडी रोड पर अपनी आटा चक्की चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। बिजली विभाग का उस पर 30 हजार पांच सौ 63 रुपये बिल का बकाया था। उसने 13 हजार का चेक, 16 हजार नकद जमा किए लेकिन विभाग ने अदा रकम को खाते में समायोजित नहीं किया, बल्कि धांधलेबाजी से कनेक्शन काट दिया। इसको लेकर उपभोक्ता और बिजली वालों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि उन्होंने परिवादी के साथ मारपीट की और अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने पर परिवादी ने कोर्ट की शरण ली। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो परिवादी ने यह कहते हुए चुनौती दी कि कनेक्शन काटे जाने और रकम जमा होने की बाबत विवेचना नहीं की गई। फलस्वरूप मजिस्ट्रेट ने परिवादी व उसके गवाहान के बयान दर्ज कर आरोपियों को इस मामले में 20 जून को कोर्ट में उपस्थित होने की हिदायत दी है।