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अपहरण-हत्या के छह आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना

Badaun Updated Fri, 18 May 2012 12:00 PM IST
बदायूं। अपर सेशन कोर्ट संख्या दो ने रंजिशन अपहरण, हत्या समेत सबूत मिटाने के मामले में नामजद दो सगे भाइयों समेत छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के दौरान अपर सत्र जज अभिमन्यु ने प्रत्येक पर साढ़े 16 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी ठोंका है।

घटना के मुताबिक कोतवाली दातागंज क्षेत्र के गांव धिमरपुरा निवासी रामौतार का 23 वर्षीय पुत्र श्रीश्चंद्र मवेशियों के लिए 12 मार्च 2006 को जंगल से चारा लेने दिन के ढाई बजे गया था। शाम तक न लौटने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की, गांव वालों ने बताया कि श्रीश्चंद्र को नाजायज असलहों के बल पर आरोपियों ने अपहरण कर लिया। गांव वालों के बताए गए स्थान पर परिवार के लोग उसे ढूंढते हुए रायपुर घाट पहुंचे तो तालाब में श्रीश्चंद्र की सिरविहीन लाश अधगढ़ी हुई मिली। आरोपियों ने श्रीश्चंद्र की हत्या करके सबूत मिटाने के इरादे से उसका सिर गायब कर दिया। मामले की नामजद रिपोर्ट श्रीश्चंद्र के पिता ने कोतवाली दातागंज में 12 मार्च को दर्ज कराई। हत्या की पृष्ठभूमि में मामला चुनावी रंजिश का था।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत श्रीश्चंद्र का रंजिशन अपहरण कर उसकी हत्या करने व सबूत मिटाने के आरोप में दोषी पाकर बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के गांव गौटिया निवासी रोहताश यादव, राकेश, जगदीश और उसके भाई धूमसिंह समेत इसी थाना क्षेत्र के गांव नवदिया निवासी अमर सिंह, रजनेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के दौरान गैरहाजिर रहे आरोपी धूमसिंह की गिरफ्तारी के लिए एसपी को हिदायत भी दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजीव यादव ने की।
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