टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मोबाइल नंबर फ्रॉड रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
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मोबाइल नंबर पोर्ट करने में लगने वाले समय को 10 से घटाकर 7 दिन कर दिया है, ताकि मोबाइल नंबर फ्रॉड को कम किया जा सकें।
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दूरसंचार नियामक की ओर से 14 मार्च 2024 को जारी हुआ नौंवा संशोधन एक जुलाई 2024 से देशभर में लागू हो जाएगा।
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दूरसंचार नियामक के नए नियमों के अनुसार, विशेष पोर्टिंग कोड के नामंजूर होने पर एक अलग आवंटन नियम लाया गया है।
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ऐसे में अगर सिम बदलने की तारीख से समाप्ति से पहले विशेष पोर्टिंग कोड का अनुरोध किया गया है तो इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी।
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नए नियम में किसी भी आपात स्थिति में सरकार टेलीकॉम कंपनियों पर अपना नियंत्रण ले लेगी। साथ ही एक आईडी पर सिर्फ छह सिम कार्ड रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा, फिलहाल नौ का विकल्प मिलता है।
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सरकार को उम्मीद है कि दूरसंचार के नए नियमों से साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी।