अमर उजाला
Tue, 16 July 2024
दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से आंशिक रूप से लागू हो गया है।
इसके तहत 9 से ज्यादा सिम रखने पर 2 लाख का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है। जम्मू कश्मीर, असम में यह लिमिट 6 है।
यदि आप इस नियम को नहीं मानते हैं और एक ही आधार पर 9 से अधिक सिम लेते हैं या सिम का गलत इस्तेमाल करते हैं
तो पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रु. का जुर्माना देना होगा और बार-बार तोने पर 2 लाख का जुर्माना होगा।
9 से ज्यादा सिम रखने पर जेल तो नहीं होगी लेकिन यदि आपके सिम का इस्तेमाल गलत काम में होता है तो आप बुरे फंस सकते हैं।
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