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दिल्ली गैंगरेपः पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली/ब्यूरो/इंटरनेट डेस्क | अंतिम अपडेट 3 जनवरी 2013 6:12 PM IST पर

chargesheet can be filed today in delhi gangrape case
दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार शाम चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई फास्ट कोर्ट में हर दिन हो रही है। माना जा रहा है कि फैसला एक महीने में आ जाएगा।

पुलिस ने बताया कि गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में पर नौ धाराएं लगाई गइ हैं। इन धाराओं में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 365 (अपहरण), 376 (2) जी (गैंग रेप), 377 (कुकर्म), 394 (डकैती के दौरान हमला कर घायल करने), 396 (डकैती), 201 (सबूत नष्ट करने) और 34 (कॉमन इंटेशन) शामिल है।

पुलिस ने सबूत के रूप मे 16 दिसंबर की शाम की साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल की सीसीटीवी फुटेज भी चार्जशीट में लगाई है। चार्जशीट में गवाहों के बयान और अन्य सबूत लगाए गए हैं। मामले में 35 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

चार्जशीट में वारदात के दौरान आरोपियों के अपराधों का पूरा ब्योरा दिया गया है। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट दक्षिण जिला पुलिस को मिल गई है।

सिंगापुर की एंबेसी और गृहमंत्रालय होते हुए दिल्ली पुलिस को प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। मुख्य रिपोर्ट बाद में मिलने की बात कही जा रही है।

रामसिंह की डीएनए रिपोर्ट आई
दिल्ली गैंगरेप के मुख्यआरोपी राम सिंह की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। सभी की डीएनए रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि 170 नमूने को जांचना है।
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  • rape के आरोपियों ko पब्लिक के सामने लाइव saja होनी चाहिए जिससे की समाज में एक अच्छा मेसेज जाये और ऐसे घिनोने अपराध पर रोक लग सके

    laxman, jamnagarराय दें »
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  • रेप के आरोपियों को बहुत जल्दी पब्लिक के सामने सामूहिक हाथ पैर कट कर फासी की सजा देना चाहिए.

    RAM SAGAR, AMETHIराय दें »
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  • रेप के आरोपियों की पब्लिक के सामने लाइव फांसी होनी चाहिए जिससे की समाज में एक अच्छा मेसेज जाये और ऐसे घिनोने अपराध पर रोक लग सके और देश के राष्ट्रपति को भी ये हक़ नहीं होना चाहिए की एक बलात्कारी की फांसी की सजा को माफ़ कर सके

    kuldeep tyagi, delhiराय दें »
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