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याहू को झटका, सुनवाई पर नहीं लगेगी रोक

नई दिल्ली/आईएएनएस।
Story Update : Friday, February 10, 2012    4:38 PM
Blow to Yahoo will not stop hearing delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेबसाइट पर कथित आपत्तिजनक सामग्री रखने के मामले में याहू इंडिया के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार करते हुए मामले की सुनवाई पहली मार्च तक स्थगित कर दी।

सुनवाई के लिए पहली मार्च की तारीख तय
न्यायालय, निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ याहू की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कथितरूप से आपत्तिजनक सामग्री रखने के लिए वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति सुरेश कैट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पहली मार्च की तारीख तय की।

लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश
फेसबुक व गूगल सहित याहू, उन वेबसाइटस में शामिल हैं, जिन्हें सोमवार को प्रशासनिक सिविल जज प्रवीण सिंह ने साइट्स से आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर 15 दिनों के अंदर लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया, जब गूगल ने सूचित किया कि उसने कुछ पृष्ठ हटा दिए हैं।

आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की
न्यायालय ने कहा, ‘बचाव पक्ष 15 दिनों के भीतर हर हाल में एक लिखित बयान दाखिल करे।’ न्यायालय, पीस फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन चलाने वाले, इस्लामी शोधकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में वेबसाइट्स से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की गई थी।


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