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सिगरेट ऑफर किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

मंडी/रितेश गुलेरिया।
Story Update : Monday, January 23, 2012    8:56 AM
Will offered cigarettes jail its injurious to health

तंबाकू उत्पाद को प्रमोट करना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को दो से पांच साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं पांच हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कोपटा एक्ट-2003 को सुचारु रूप से लागू करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके लिए सभी जिला के एमओएच को पत्र लिख कर इस एक्ट को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

इधर, स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को जहां 200 रुपये जुर्माना किया जाएगा वहीं ऐसे व्यापारियों, होटल मालिकों, कंपनियों सहित अन्य जो तंबाकू उत्पादों को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्ट के सेक्सन 21, 21.1 और 22 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोपटा एक्ट 2003 के सेक्शन 21 के तहत धूम्रपान करने पर रोक है और 21.1 के तहत आम व्यक्ति को धूम्रपान करने पर 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

सेक्सन 22 के तहत तंबाकू उत्पाद को प्रमोट करने पर पहली दफा दो साल की सजा और एक हजार जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी दफा दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना वसूला जाएगा। यह दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. टीसी महंत ने पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि एक्ट पर सुचारु रूप से काम करने के लिए एक दल का गठन किया जाएगा।

क्या है प्रमोट करनाः-

--एश ट्रे पेश करना।
--तंबाकू प्रोडक्ट को प्रमोट करना।
--किसी को तंबाकू उत्पाद आफर करना।
--होटलों में हुक्का आदि ग्राहक को पेश करना।
--तंबाकू के उत्पाद का विज्ञापन दिखाना।
--18 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचना और उसे बेचने के काम पर रखना।

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