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दूसरा बव्चा पैदा करने पर लगा जुर्माना

हांगकांग/रायटर।
Story Update : Tuesday, February 07, 2012    3:14 PM
on second child Penalty in china

चीन में केवल एक संतान पैदा करने के नियम का उल्लंघन करके हांगकांग जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाले दंपतियों पर जुर्माना देना होगा। स्थानीय समाचारपत्र 'शेनझेन स्पेशल जोन डेली' ने गुआंगदोंग प्रांत के परिवार नियोजन विभाग के निदेशक झेंग फेंग के हवाले से मंगलवार को बताया कि चीन में रहने वाली वे महिलाएं जिन्होंने हांगकांग जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है उन पर जुर्माना लगाया गया है।

दंपति ने किया नियम उल्‍लंघन
उन महिलाओं ने देश के केवल एक संतान को जन्म देने के नियम का उल्लंघन किया है। फेंग ने यह नहीं बताया कि इन महिलाओं पर कितना जुर्माना लगाया गया है। हालांकि गुआंगदोंग प्रशासन की वेबसाइट पर एक नोटिस जरूर चस्पां किया गया है जिसके मुताबिक शहरों अथवा जिलों में रहने वाले दंपती अगर इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें देश की प्रति व्यक्ति
वास्तविक आय का छह गुना तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

हांकांग में करा सकेंगी प्रसव
गुआंगदोंग प्रांत की सीमा से सटे हांगकांग में अस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड में सितंबर तक के लिये अग्रिम बुकिंग कराई जा चुकी है, ताकि चीन में रहने वाले दंपती एक संतान की नीति को धता बताकर दूसरे बच्चे को यहां जन्म दे सकें। इसके अलावा हांगकांग में बच्चा पैदा होने से बच्चे को वहां रहने का अधिकार भी मिल जाता है। हांगकांग में वर्ष 2010 में जन्म लेने वाले 88 हजार 584 नवजातों में से एक तिहाई बच्चों को चीन की महिलाओं ने जन्म दिया था। जबकि वर्ष 2001 में चीन की महिलाओं ने हांगकांग में केवल 620 बच्चों को जन्म दिया था।

मौलिक कानून में संशोधन की जरूरत
गौरतलब है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन में लगातार बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिये 1979 में हर दंपती द्वारा केवल एक संतान को जन्म देने का नियम बनाया गया था। हालांकि अब इस नियम में काफी हद तक ढील दे दी गयी है। यह मामला सामने आने के साथ ही हांगकांग के मौलिक कानून में भी संशोधन की जरूरत महसूस होने लगी है। हांगकांग के कानून के मुताबिक यहां पैदा होने वाले बच्चों को स्थायी तौर पर यहां रहने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे में चीन के दंपती इस लालच में भी हांगकांग की ओर रूख कर रहे हैं।


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