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एरियर वेतन पर करछूट के लिए भरें फार्म 10 ई

सत्येन्द्र जैन, कर सलाहकार
Story Update : Sunday, February 19, 2012    10:14 PM
Fill in the form of Arrears salary 10 E for tax rebate

सवाल-मैं एक सरकारी विद्यालय में टीचर हूं। मुझे प्रतिमाह 14 हजार रुपये का फिक्स वेतन मिलता है, जिसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाती है। मुझे 2010 की वेकेशन सेलरी के एरियर के रूप में 30 हजार रुपये का भुगतान अक्तूबर 2011 में मिला है। इसे मिलाकर वित्त वर्ष 2011-12 में मेरी आय 2.06 लाख रुपये बैठ रही है। क्या उपरोक्त एरियर पर मुझे धारा 89 के तहत आयकर में छूट मिल सकती है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या इसका फार्म इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है और फार्म को भरकर कहां जमा करना होगा?
-अजय कुमार, पंचकूला
जवाब-एरियर वेतन पर करछूट का दावा करने के लिए आप फार्म 10 ई में अपने वेतन से संबंधित सारी जानकारियां भरकर नियोक्ता को दे दें। वह धारा 89 (1) में रिलीफ देते हुए आपके वेतन पर टीडीएस काट लेंगे। आप इस फार्म को incometaxindia.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

सवाल-मैं एक बैंककर्मी हूं। मैंने अपने दफ्तर द्वारा संचालित को-ऑपरेटिव सोसाइटी से घर बनवाने के लिए लोन लिया है। क्या इस कर्ज के मूलधन और ब्याज की अदायगी पर मैं आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत करछूट पाने का दावा कर सकता हूं। दो बातों पर मैं खासतौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो, मकान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दसरे, लोन को-ऑपरेटिव सोसाइटी से लिया गया है, नियोक्ता से नहीं।
-आकाश सक्सेना, अलीगढ़
जवाब-लोन की किस्त में दो भाग शामिल होते हैं। एक मूलधन जिसपर धारा 80 सी में सकल आय से अन्य कटौतियों पर धारा 24 (बी) में गृह संपत्ति से कटौती क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे कि कटौती क्लेम करने के लिए मकान का निर्माण पूरा होना आवश्यक है। यदि घर रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्याज पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती क्लेम की जा सकती है। यदि मकान किराये पर दिया गया है तो किसी भी सीमा तक कटौती क्लेम कर सकते हैं।

सवाल-अगर मां अपने बेटे को नकद उपहार देती है तो क्या गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी। अगर हां, तो कैसे? क्या बेटे के लिए वह रकम करयोग्य आय में जोड़ी जाएगी, क्या इस गिफ्ट पर कोई कर भी देना पड़ेगा?
-यासीन अफरीदी, लखनऊ
जवाब-गिफ्ट टैक्स 1-10-1998 को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में किसी प्रकार के उपहार पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। आयकर की धारा 56 के अनुसार व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, जो धारा 56 (2) (vi) में उल्लिखित हैं, को बिना करदेयता के गिफ्ट दे सकता है। माता पुत्र/पुत्री का नकद उपहार दे सकती है। यदि पुत्र/पुत्री वयस्क हैं तो नकद उपहार को निवेश कर होने वाली आय को पुत्र/पुत्री की स्वयं की करयोग्य आय में शामिल करें, नकद उपहार को नहीं।

सवाल- मेरा वेतन 20 हजार रुपये प्रतिमाह है। अगर मैं अपने बचत खाते में प्रतिमाह 20 हजार रुपये जमा करता हूं तो क्या मुझे आयकर देना होगा?
-सुधीर भारद्वाज, मेरठ
जवाब- बैंक में जमा राशि पर कोई कर नहीं लगता। आपको प्राप्त आय 2.40 लाख रुपये है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की अधिकतम करमुक्त सीमा 1.80 लाख रुपये से अधिक है। आप धारा 80 सी के मुताबिक 60 हजार रुपये का निवेश करके अपनी करदेयता को शून्य कर सकते हैं।


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