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निष्क्रिय खातों की राशि लौटाएं बैंक

मुंबई/एजेंसी।
Story Update : Wednesday, February 08, 2012    1:16 AM
Return the amount of unclaimed bank acount

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि को उनके खाताधारकों की पहचान कर लौटाने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से स्वयं इसकी पहल करने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों के पास 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की अनक्लेम्ड रकम जमा है।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। इस दिशा में बैंकों को अधिक सक्रियता दिखाते हुए निष्क्रिय खाताधारकों की तलाश कर उन्हें यह रकम लौटानी चाहिए। इसलिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अनक्लेम्ड जमा या निष्क्रिय खाताधारकों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करें।

दस साल या इससे अधिक समय से जिन खातों में लेनदेन नहीं किया गया, उन्हें निष्क्रिय खातों की श्रेणी में रखा गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, दिसंबर 2010 तक विभिन्न बैंकों के करीब 1.03 करोड़ निष्क्रिय खातों में 1,723.24 करोड़ रुपये जमा है। बैंकों को निष्क्रिय खातों में जमा या अनक्लेम्ड जमा राशि का दावा करने की प्रक्रिया, फार्म और दस्तावेज की सूचना भी अपनी वेबसाइट पर देनी चाहिए। बैंकों को 30 जून तक यह प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है।


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